बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के अवसर पर 30 जून तक विशेष अभियान

बीजापुर 10 जून 2025- जिला बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशानुसार 10 से 30 जून 2025 तक बाल श्रम निषेध अंतर्गत जिले में सघन अभियान चलाने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में महिला बाल विकास अधिकारी कांता मसराम एवं श्रम पदाधिकारी ओम नेताम द्वारा समन्वय कर जिले में आईसीपीएस, श्रम विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ शहर में प्रचार-प्रसार के लिए रेस्क्यू टीम तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के अवसर पर जिले के सभी क्षेत्रो में सड़क एवं सड़क जैसी परिस्थितियो में निवासरत बच्चों के सर्वेक्षण रेस्क्यू हेतु बालको का विभिन्न श्रेणियों के बच्चों का चिंहांकन किया जाना है एसे बच्चे जो बिना किसी सहारे के सड़को पर अकेले रहते हैं ऐसे बच्चे, दिन में सड़कों में रहते है और रात में निकट की झुग्गी, झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले अपने परिवार के पास घर वापस आ जाते है, अपने परिवार के साथ सड़कों पर रहने वाले बच्चे उक्त श्रेणी के बच्चे अपनी उत्तरजिविका भोजन, पानी, वस्त्र आश्रय एवं संरक्षण हेतु विभिन प्रकार के संघर्षो एवं चुनौतियों का सामना करते रहते है ऐसे बच्चों का चिंहांकन किया जाना है, रेस्क्यू टीम द्वारा विकासखण्ड उसूर में जाकर बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, होटल एवं ढॉबों, घरेलू कामगार, निमार्णाधीन भवन, घर निर्माण कार्य और गैरेज निर्माण, सार्वजनिक स्थानों में बालश्रम करने वाले बच्चों के तलाश की गई। साथ ही टीम द्वारा उसूर के बस स्टैंड से बाल श्रम निषेध दिवस का प्रचार-प्रसार किशोर न्याय अधिनियम, श्रम निषेध अधिनियम, का पांपलेट बॉटते हुए दुकान, होटल, ढाबों में जाकर चेक किया गया, है, कि श्रमिकों अथवा नौंकरों के रूप में बच्चों को नियोजन तो नहीं किया जा रहा है। साथ ही बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर कर उन्हें शिक्षा दिलाने की ओर अग्रसर करने को कहा गया, अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, होटल एवं ढाबो, घरेलू कामगार, ईंट भटटी, खपरैल निर्माण, घर निर्माण कार्य और गैरेज में काम करवाये जाने वाले लोगों पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है, यह जानकारी भी प्रचार-प्रसार के दौरान दी गई। इस दौरान दलेश्वर साहू श्रम कल्याण अधिकारी संदीप चिडेम सामाजिक कार्यकर्ता (आई.सी.पी. एस.) आशिष श्रम विभाग राजकुमार निषाद (सामाजिक कार्यकर्ता), राजूराम कश्यप (आउटरीच वर्कर), उपस्थित रहे।

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