बीजापुर 07 अक्टूबर 2024- POSH- 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में जिला कार्यालय के इन्द्रावती सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन एवं ट्रांसफार्म फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट के सहयोग से कराया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर संबित मिश्रा ने कहा कि बिना झिझक अपने अधिकार और स्वयं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार का खुलकर बात रखनी होगी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एवं रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों की अच्छी तरह से जानकारी होना आवश्यक है तभी स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं।
महिलाओं के साथ-साथ पुरूषो को भी इस अधिनियम की जानकारी होने से कई बड़े दुष्परिणाम से बचा जा सकता है। कलेक्टर ने कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बताए गए सभी जानकारियों को एकाग्र होकर सुनने और अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को खुलकर पूछने एवं जवाब से संतुष्ट होने के लिए कहा।
कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स श्रीमती मोनिका पीएलडी एवं सुश्री दिव्या नेगी द्वारा पीपीटी, शार्ट फिल्म के माध्यम से विभिन्न उदाहरणों, घटनाओं के प्रस्तुतिकरण किया गया कि किस तरह महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होती है इससे बचने के लिए स्वयं को कैसे सक्षम किया जाए। महिला और पुरूष की समाज में समानता, कर्तव्य स्थल पर समानता अधिनियम नहीं बनने के पहले क्या स्थिति रही। इस अधिनियम का प्रयोग कब और कैसे किया जाए इन सभी विषयों पर संवाद स्थापित करते हुए कार्यशाला में उपस्थित महिला कर्मचारियों से सवाल-जवाब भी किया गया। घर, परिवार, समाज एवं कार्यस्थल पर लैगिंग समानता को बढ़ाने आवश्यक चर्चा हुई। कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण, एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल, डिप्टी कलेक्टर उत्तम सिंह पंचारी, दिलीप उईके सहित विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ महिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।