जगदलपुर- अति0 पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26.03.2025 को प्रार्थी ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने जबरदस्ती बलात्कार कर पीड़िता को गर्भवती कर दिया गया है, की रिर्पोट पर बडांजी में अपराध क. 15/2025 धारा_64(1),64 (2) (एम), बीएनएस, कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन , अति. पुलिस अधीक्षक श्री महेश्वर नाग के मार्ग दर्शन एवं एस.डी.ओ.पी. लोहण्डीगुड़ा ईश्वर त्रिवेदी के पर्यवेक्षण में व थाना बडांजी प्रभारी केशरी चंद साहू के नेतृत्व में आरोपी विनोद कश्यप पिता तुलसी कश्यप जाति गौण उम्र बाईस वर्ष के विरुद्ध धारा 64(1),64 (2) (एम) बीएनएस, के अंतर्गत पर्याप्त सबूत पाये जाने पर उक्त धारा के अंतर्गत गिफ्तार कर आज दिनांक 27.03.2025 को माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायलय पेश किया गया ।
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