बिलासपुर – प्रेस क्लब चुनाव की प्रक्रिया संचालित है. जिसके तहत 19 सितंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सभी पदाधिकारी के लिए मतदान किया जाना है. इसी बीच प्रेस क्लब के सदस्यों ने फर्म सोसायटी को शिकायत किया था. इसके बाद सोमवार को बिलासपुर सहायक रजिस्टार फर्म सोसायटी ने प्रेस क्लब निर्वाचन अधिकारी महेश तिवारी एवं पदाधिकारी को निर्वाचन संबंधी नोटिस जारी किया है।
बताया जाता है कि उक्त पत्र पर उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत संस्था बिलासपुर प्रेस क्लब राघवेन्द्र राव सभा भवन परिसर बिलासपुर (छ०ग०) है। जिसका 15662 दिनांक 15.10.1985 पर पंजीकृत समिति है। जिस पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है।
उक्त समिति की ओर से अधिनियम की धारा 27 के अधीन वर्ष 2024 व 2025 की वार्षिक विवरणी संबंधित जानकारी प्रस्तुत न कर उक्त धारा का उल्लंघन किया गया । समिति की ओर से वर्ष 2023 की प्रस्तुत जानकारी के साथ कुल सदस्यों की सूची प्रस्तुत कि गयी है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।
संदर्भित शिकायत आवेदन पत्र 01 से 08 की प्रति भी पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर लेख है कि निर्वाचन से पूर्व शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण कर आवेदको एवं इस कार्यालय को अवगत करावे । तथा पंजीकृत नियमावली के नियमो का पालन आपेक्षित है।
समिति का निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न हो अतः पंजीकृत नियमावर्ल की कंडिका 12 उपकंडिका (ग) का पालन करना आपेक्षित है। पंजीकृत नियमावली प्रबंध कार्यकारिणी समिति हेतु उल्लेखित पदो के अनुसार एवं पंजीकृत विधान में उल्लेखिर प्रावधानों के अनुसार शांतिपूर्ण निर्वाचन कर अधिनियम की धारा 27 के अधीन जानकार्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित् करे।
इस पत्र के जारी होने के बाद चर्चा हो रही है कि बिलासपुर प्रेस क्लब में जोड़े गए लगभग 130 से अधिक नए मतदाता को चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा. या फिर पुराने मतदाता जिसमें लगभग 447 प्रेस क्लब सदस्य मतदान करेंगे. बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 19 सितंबर को होने वाले मतदान में सहायक रजिस्टार फर्म सोसायटी द्वारा जारी किया गया आदेश से क्या फर्क पड़ेगा.